*पुलिस अधीक्षक चमोली रेखा यादव (IPS) के द्वारा जनपद में कार्य भार सभालने के पश्चात *“ड्रग फ्री देवभूमि 2025”* अभियान को सफल बनाए जाने व युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृति को चिंता का विषय मानते हुए *“जनपद चमोली को नशा मुक्त”* बनाने के लिए अवैध नशे के कारोबार में लिप्त नशा तस्करों के विरुद्ध जनपद में अधीनस्थ सभी क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारियों, एस0ओ0जी0 को कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जोशीमठ पुलिस शांति व्यवस्था/यातायात व्यवस्था ड्यूटी के दृष्टिगत टंगणी,बेलाकुची क्षेत्र में मामूर थे। पुलिस टीम को सूचना मिली की बेलाकुची क्षेत्र टंगणी के पास चाय पानी के खोखा संचालक के पास अवैध चरस है। उ0नि0 दिलबर कंडारी मय पुलिस बल व एसओजी टीम के सूचना के आधार पर बेलाकुची टंगणी स्लाइडिंग जोन के पास एक अभियुक्त *उमेश कुमार पुत्र श्याम लाल निवासी ग्राम टंगणी कोतवाली जोशीमठ चमोली* को 800 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसकी अनुमानित कीमत 80000/-रू0 (अस्सी हजार रूपये) आंकी जा रही है।
गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध कोतवाली जोशीमठ पर *मु0अ0सं0- 31/2023, धारा 8/20 NDPS Act* के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
अभियुक्त से अवैध रुप से चरस रखने के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो अभियुक्त उमेश कुमार द्वारा बताया गया कि दो साल पहले पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण मेरे बांये हाथ में चोट लग गयी थी,जिसका मेरे द्वारा ईलाज भी कराया गया परन्तु ठीक नहीं हुआ है। मैं और काम नहीं कर सकता हूं मैने टंगणी स्लाईडिंग जोन के पास चाय-पानी का खोखा खोल रखा है उसी की आड़ में मैं चरस का धन्धा करता हूँ।
*नाम पता अभियुक्त*- उमेश कुमार पुत्र श्याम लाल निवासी ग्राम टंगणी कोतवाली जोशीमठ चमोली उम्र-24 वर्ष ।
*पंजीकृत अभियोग*- मु0अ0सं0- 31/2023, धारा 8/20 NDPS Act ।
*बरामद माल*- 800 ग्राम अवैध चरस, अनुमानित कीमत 80000/-रू0 (अस्सी हजार रूपये)।