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पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन को लेकर प्रेक्षेक और ऑब्जर्वर ने की बैठक, दिये आवश्यक दिशा निर्देश

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चमोली:विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को निष्पक्ष,पारदर्शिता व शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सामान्य प्रेक्षक वरिष्ठ आईएएस श्री पंकज,पुलिस प्रेक्षक श्री अभिषेक भगवान त्रिमुखे एवं व्यय ऑब्जर्वर श्री अजय कुमार जैन ने तीनों विधानसभा के विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों व एजेंटों के साथ बैठक की व जरूरी दिशा- निर्देश दिए।

सामान्य प्रेक्षक श्री पंकज ने कहा कि जिले में विधानसभा चुनाव प्रचार की प्रक्रिया जोर शोर से शुरु हो गई है। इसलिए सभी राजनैतिक दल एवं प्रत्याशी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों एवं कोविड-19 गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें। आदर्श आचार संहिता जनपद में 8 जनवरी से प्रभावी है। इस हेतु चुनाव प्रचार के दौरान कतई भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न किया जाय।सरकारी व सार्वजनिक स्थानों पर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग कतई नहीं लगाएंगे, तथा निजी भवन भूमि में होर्डिंग पोस्टर बैनर अन्य प्रचार सामाग्री लगाने हेतु निजी भवन भूमि स्वामी की स्वीकृति अनुमति आवश्यक होगी। उन्होंने कहा कि मत प्राप्त करने के लिए जाति,सम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं देंगे तथा मजिस्द,गिरजाघर,मंदिरों,पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में कतई प्रयोग नहीं किया जाएगा। निष्पक्ष व पारदर्शिता से चुनाव सम्पन्न कराने हेतु सभी प्रत्याशी अपने एजेंट को भी समय से चिन्हित कर लें। ताकि निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष व पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराई जा सकें।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हिमांशु खुराना ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष,पारदर्शिता व निर्भिघ्न सम्पन्न कराने हेतु सहयोग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में आर्दश आचार संहिता प्रभावी है सभी राजनैतिक दल,प्रत्याशी आर्दश आचार संहिता का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों की सभा व बैठक करने हेतु मैदान व स्थल चिन्हित है। कोविड प्रोटोकॉल एवं निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार चिन्हित मैदान व स्थल की क्षमता अनुसार 50 प्रतिशत या अधिकतम एक हजार की सीमा तक सभा करने एवं डोर टू डोर प्रचार के लिए अधिकतम 20 लोगों की अनुमति होगी। बन्द कमरे में बैठक हेतु उसकी क्षमता अनुसार 50 प्रतिशत एवं अधिकतम पांच सौ लोगों की अनुमति होगी। राजनैतिक दल व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा एक दूसरे के पोस्टर बैनर आदि नहीं हटाएंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन में वाहन लाउडस्पीकर लगाने हेतु संबंधित आरओ से व प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर बैनर पॉम्लेट आदि का मैटर एमसीएमसी से अनिवार्य रूप से स्वीकृत कराना होगा। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की स्वीकृति लेने हेतु न्यू सुविधा एप के माध्यम से ऑनलाईन एप्लाई करेंगे। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल पर प्रचार-प्रसार नही करेंगे। पोलिंग बूथ के 200 मीटर की परिधि में प्रचार प्रसार सामग्री कतई नही लगाएंगे।किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए टोल फ्री नम्बर 1950 एवं सिविजिल एप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त दलों एवं अन्य प्रत्याशियों को मतदाता सूची उपलब्ध करायी जाएगी। पोलिंग बूथ,दिव्यांग व 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकजनों की सूची भी सभी दलों को यथा शीघ्र उपलब्ध करायी जाएगी।

बैठक में एसपी श्वेता चौबे, नोडल आदर्श आचार संहिता/ सीडीओ वरुण चौधरी,उप निर्वाचन अधिकारी/एडीएम हेमंत वर्मा,आरओ बद्रीनाथ अभिनव शाह, थराली कमलेश मेहता,कर्णप्रयाग संतोष कुमार पांडेय,मुख्य कोषाधिकारी डॉ सूर्यप्रताप सिंह सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।