◆जनपद चमोली के सीमांत क्षेत्र तपोवन व जोशीमठ में दो दिवसीय शिविर व सुनवाई कार्यक्रम में विद्युत उपभोक्ताओं को राहत ।
◆करनी होगी शतप्रतिशत मीटरिंग, देने होंगे समय पर बिल अन्यथा उपभोक्ता सीधे शिकायत दर्ज कराएं सी.जी.आर.एफ. में ।
जोशीमठ, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निस्तारण हेतु सृजित फोरम विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण ( सी.जी.आर. एफ.) मंच कर्णप्रयाग मंडल द्वारा जोशीमठ व तपोवन में दो दिवसीय सुनवाई व शिविर का आयोजन किया गया , जिसमें जोशीमठ में सुनवाई व 9 गांवों के केंद्र तपोवन में आयोजित हुए शिविर में 325 उपभोक्ताओं ने प्रतिभाग किया ।
इस दौरान फोरम के समक्ष 93 उपभोक्ताओं ने अपनी समस्या रखी लेकिन फोरम ने केवल 17 मामलों को ही सुनवाई योग्य पाया और मामला दर्ज करने के निर्देश दिए ।
■ क्लिफ टॉप के स्वामी अतुल शर्मा, जोशीमठ की गंगी देवी को मायूसी तो दीपक शाह को मिली राहत !
प्रथम दिवस में एस डी ओ कार्यालय जोशीमठ में पूर्व के दर्ज मामलों की सुनवाई की गई । इस दौरान 4 मामलों का निस्तारण किया गया । जबकि जोशीमठ की गंगी देवी को फोरम ने किसी तरह की राहत नहीं दी । मंच ने उपभोक्ता गंगी देवी की शिकायत को निराधार पाया और फैसले में विभाग को निर्देश दिया कि वह उपभोक्ता से एक मुस्त के बजाय 4 अलग-अलग किस्तों में बकाया की धनराशि रुपया 52 हजार की वसूली करे । फैसले में आगे कहा गया कि रेगुलर बिल को नियमित रूप से लिया जाए ।
वहीं इससे पूर्व हुई सुनवाई के मैं उपभोक्ता सदस्य शशि भूषण मैठाणी एवं तकनीकी सदस्य भूपेंद्र कनेरी के संयुक्त आदेश में जोशीमठ के औली स्थित होटल व्यवसाई अतुल शर्मा को भी मंच द्वारा किसी प्रकार की राहत नही दी गई । औली स्थित क्लिफटॉप होटल स्वामी द्वारा फोरम में मामला दर्ज किया गया था कि विभाग ने उन्हें भारी भरकम बिल भेजा है जो कि गलत है । लगातार हुई सुनवाई के बाद मंच ने विभाग को सही पाया और ऑर्डर जारी होटल स्वामी को विद्युत बिल मद का 37 लाख 67 हजार 815 रुपये का भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया । साथ ही मंच द्वारा ऊर्जा निगम को आदेशित किया गया है कि उक्त मामलों में कई गई कार्रवाई से 30 दिनों के भीतर मंच को अवगत करा दिया जाए ।
■ दीपक शाह को मिली मंच से राहत विभाग नहीं वसूलेगा आई डी एफ बिल, सरचार्ज भी किया माफ :
जोशीमठ नगर से दीपक साह को फोरम से राहत मिल गई । उपभोक्ता दीपक के सभी 5 आई डी एफ बिल माफ किए गए और बाकी बची राशि को बिना किसी सरचार्ज के 5 किस्तों में जमा करने का आदेश सुनाया गया । विभाग द्वारा उपभोक्ता को लगभग 47 हजार से अधिक का बिल थमा दिया गया था और कई बार उपभोक्ता का कनेक्शन भी काट दिया गया था जिसकी शिकायत उपभोक्ता दीपक शाह ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में दर्ज की । सुनवाई के पश्चात उपभोक्ता सदस्य शशि भूषण मैठाणी और तकनीकी सदस्य भूपेंद्र कनेरी के संयुक्त आदेश में उपभोक्ता राहत मिली । जिसके बाद उपभोक्ता दीपक शाह ने मंच के फैसले से राहत की सांस ली है । उक्त पूर्व के सभी मामलों की सुनवाई उपभोक्ता सदस्य शशि भूषण मैठाणी व तकनीकी सदस्य भूपेंद्र कनेरी द्वारा की गई थी जिनका ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं ।
■ सीमांत क्षेत्र तपोवन में आयोजित हुआ शिविर :
दूसरे दिवस पर तपोवन में उपभोक्ता सदस्य एवं विधि सदस्य ने प्रतिभाग किया । यहां मंच के समक्ष 227 लोगों ने भी भाग लिया । जहां 93 लोग अपनी अपनी समस्याओं सम्बंधित शिकायतों को लेकर आए थे परन्तु फोरम 17 मामलों को ही सुनवाई हेतु योग्य पाया और मामला दर्ज किया । जबकि अन्य मामलों में विभागीय अधिकारियों को अपने स्तर पर प्रमुखता से निस्तारण करने को कहा ।
विद्युत उपभोक्ता निवारण मंच के उपभोक्ता सदस्य शशि भूषण मैठाणी ने कहा कि हमारा काम उपभोक्ताओं की शिकायतों व समस्याओं का निराकरण करना है । उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना जरूरी है । इसी उद्देश्य से हम रुद्रप्रयाग व चमोली जनपद के अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर जन सुनवाई के साथ- साथ उपभोक्ताओं को जागरूक करने का अभियान भी चला रहे हैं, जिसका लाभ उन्हें मिलने भी लगा है । लेकिन कोई भी अंतिम फैसला विद्युत नियामक आयोग के अधिनियम के तहत ही होगा ।
निवारण मंच के नव नियुक्त विधि सदस्य संतोष डिमरी ने आज पहली बार उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के शिविर में प्रतिभाग किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्युत संबंधित किसी भी शिकायत व समस्या हेतु उपभोक्ता विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करें और नियत समय में विभाग द्वारा निराकरण न होने की दशा में तुरंत फोरम में अपनी लिखित शिकायत डाक के माध्यम से भी दर्ज करवा सकते हैं ।
दो दिवसीय कार्यक्रम में ऊर्जा निगम की तरफ से सु उपखंड अधिकारी जोशीमठ ए के जैन , उपखण्ड अधिकारी गोपेश्वर एन एस चौहान, कनिष्क अभियंता अंकित रावत, लखपत कुंवर, सतीश मैठाणी आदि मौजूद रहे ।