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उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: कृषि, शिक्षा, आवास, कारागार और सामाजिक कल्याण को मिली नई दिशा, 6 बड़े फैसले

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का सीधा असर राज्य के किसानों, विद्यार्थियों, दिव्यांगजनों, गरीब परिवारों और कारागार व्यवस्था पर पड़ेगा।

1. महक क्रांति नीति को मंजूरी

बैठक का सबसे बड़ा निर्णय था राज्य में महक क्रांति नीति लागू करना। इसके तहत पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक (सुगंधित) पौधों की खेती को बढ़ावा मिलेगा।

1 हेक्टेयर तक खेती करने पर 80% सब्सिडी

1 हेक्टेयर से अधिक पर 50% सब्सिडी
इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और औषधीय व सुगंधित पौधों की खेती को “उत्तराखंड ब्रांड” के रूप में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी।

2. कारागार विभाग का पुनर्गठन

राज्य की जेल व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए कैबिनेट ने कारागार विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी।

27 स्थायी पदों का सृजनअन्य पद आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे

3. ईडब्ल्यूएस भवनों के लिए अतिरिक्त बजट

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत रुद्रपुर में बन रहे 1872 ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार अतिरिक्त 27 करोड़ रुपये जारी करेगी।
इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को समय पर आवास मिल सकेगा।

4. दिव्यांग कल्याण योजना में बदलाव

दिव्यांगजन कल्याण योजना में बड़ा बदलाव किया गया।

दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने वालों को अनुदान राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई।
यह कदम समाज में दिव्यांगजनों के सम्मान और सामाजिक समावेशन को मजबूत करेगा।

5. शिक्षा विभाग में नए पदों की स्वीकृति

एससीईआरटी टीवी चैनल के माध्यम से चल रहे शैक्षिक प्रसारण को और प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा विभाग में 8 नए पद स्वीकृत किए गए।
यह सुविधा उन छात्रों को विशेष लाभ देगी जो किसी कारणवश नियमित कक्षाओं से वंचित रह जाते हैं।

6. डीएलएड व विशेष शिक्षा युवाओं को अवसर

17 सितंबर 2018 से मार्च 2019 के बीच दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड पास युवाओं को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति का अवसर मिलेगा।

इसके अलावा राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्यता वाले फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगी।
यह फैसला विशेष शिक्षा पदों पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलेगा।