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नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 2लाख प्रतिकर के साथ 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

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Concept of prison and arrest of an offender or criminal, with a prisoner sitting in his cell holding his head in his hands.

चमोलीः नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश श्री धनंजय चतुर्वेदी द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए बीस वर्ष का कठोर कारावास और पीडिता को पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत 2लाख रूपये प्रतिकर 30 दिनों के अन्तर्गत जिलाधिकारी के माध्यम से देने के आदेश दिये।
राज्य की ओर से मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक पोक्सो मोहन पंत द्वारा बताया गया कि कि 2019 में तहसील गैरसेंण के अन्तर्गत एक नाबालिक द्वारा एक बच्ची को जन्म दिया गया जिसके बाद परिजनों द्वारा पूछताछ की गई तो पता चला की गांव के एक व्यक्ति द्वारा नाबालिक के साथ जबरन शाररिक संबन्ध बनाये गये, परिजनों द्वारा मामला दर्ज किया मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को स्थांतरित किया गया। जिसके बाद पुलिस द्वारा अभियुक्त तो गिरफतार करते आरोप पत्र न्यायालय में पेश किये गये