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नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला, धामो में श्रद्धालुओ की संख्या की बाध्यता हुई समाप्त,

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नैनीताल उत्तराखंड के चार धामों में अब E5 की बाध्यता और धामों में श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर हाई कोर्ट का निर्णय आया है जिसमें अब श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन बिना किसी रोक-टोक के कर पाएंगे

चार धाम यात्रा सुचारू रूप से संचालन होने के बावजूद भी श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पा रहे थे क्विट गाइडलाइन के तहत कोर्ट के आदेशानुसार सरकार शासन प्रशासन सीमित संख्या में धामों में श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति दे रहे थे जिसके कारण कई जगहों पर प्रशासन और श्रद्धालुओं के बीच बार-बार बहस के साथ समस्याएं सामने आ रही थी जिसको लेकर चार धामों के हक हकूक धारी और तीर्थ पुरोहितों के साथ-साथ सामाजिक संगठनों ने ईपास की बाध्यता समाप्त करने के लिए सरकार के पास मांग रखी थी जिसके बाद मंगलवार को चारधाम यात्रा में हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सीमित संख्या में ही तीर्थयात्री दर्शन के लिए आ सकते थे। ई -पास की बाध्यता के चलते कई तीर्थयात्री बिना दर्शन किए वापस लौट रहे थे जिसे उत्तराखंड से गलत संदेश भी देश – दुनिया में जा रहा था। आज हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया है। अब चारों धामों बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री,यमनोत्री के लिए दर्शन हेतु संख्या की कोई रोक नहीं है। बदरीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने कहा कि कोर्ट ने सरकार और जनता पक्ष में फैसला दिया है यह स्वागत योग्य है। चारों धामों में तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और चारधाम यात्रा से जुड़े व्यवसायियों को भी इसका लाभ मिलेगा। पूर्व पालिकाध्यक्ष जोशीमठ ने कहा कि कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है।कई तीर्थयात्री धाम पहुंचकर बिना दर्शन किए वापस लौट रहे थे इससे देश – दुनिया में गलत संदेश भी जा रहा था।

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