चमोली:राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 168 दिनांक 23 दिसम्बर 2024 व जिला मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी के आदेशों के क्रम में जनपद के नगरीय क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सीमान्तर्गत धारा 163 लगायी गयी है।
इस दौरान प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति लाउड स्पीकर, अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी/मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना नहीं करेंगे। यह प्रतिबंध धार्मिक स्थलों पर लागू नहीं होगा। बिना उप जिला मजिस्ट्रेट/थानाध्यक्ष की अनुमति के कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों में सभा, बैठक नहीं करेगा। नगर निकाय के मतदान व मतगणना केन्द्रों के परिसर से 200 मीटर के अंदर मतदाता , निर्वाचन कार्य से संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। कोई व्यक्ति मतदान, मतगणना कार्य में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और न प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की अपमानजनक भाषा का प्रयोग, भडकाने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा ना ऐसे नारे लगाएगा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या शांति भंग हो। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
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