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देवाल ,थराली में वन विभाग की भूमि ख़ाली कराने के नोटिस पर लोगों में आक्रोश, आंदोलन की दी चेतावनी

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थराली: बद्रीनाथ वन प्रभाग चमोली द्वारा विकासखंड थराली व देवाल के सैकड़ो लोगों को वन भूमि पर अतिक्रमण खाली करने के नोटिस दिए है। जिसको लेकर कांग्रेस संगठन ने विरोध जताते हुए उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, उन्होंने कहा कि ये सभी सभी ग्रामीण सौ साल से अधिक समय से वन भूमियों पर काबीज हैं, वनाधिकार कानून लागू है, वन अधिकार कानून 2006 जिसकी धारा 3.1 तक वन भूमि पर काबीज व्यक्ति या समुदाय को 13 अधिकार प्राप्त है। गए हैं, ये देश में 2006 से (क) से लेकर (ड) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 (ज) के द्वारा वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने का अधिकार दिया गया है, सभी ग्रामीण पिछले 75 सालों से अधिक वनों में रह रहे हैं इसलिए इस कानून के तहत इन्हें अभी तक भूमिधरी और राजस्व ग्राम के निर्माण जैसे सामुदायिक अधिकार मिल जाने चाहिए थे, 2006 में कानून के बनने और सारे देश में प्रभावी होने के बाद से लेकर आज तक इस कानून के तहत बनने वाली ग्रामस्तरीय, उपखंड स्तरीय व जिला स्तरीय सम्मितियों का गठन नहीं किया गया। जिसके कारण ये ग्रामीण स्वयं को मिलने वाले कानूनी अधिकार से वंचित है, उल्टा इन पर अतिक्रमणकारी होने का आरोप लगाया जा रहा है इस दौरान विनोद रावत मंडल अध्य्क्ष थराली, संदीप कुमार, प्रमोद बिष्ट, खीमानन्द,कमलेश आदि मौजूद रहे