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➡️उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए सरकार ने पेश किया 76592.54 करोड़ का बजट।

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➡️उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए सरकार ने पेश किया 76592.54 करोड़ का बजट।
*विभाग बार बजट*

गैरसैंण/ भराडीसैण / चमोली

उद्यान विभाग में वित्तीय वर्ष 2023 24 में कुल रू0 615.86 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पॉलीहाउस हेतु रू० 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। • मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत रू0 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• राजकीय नियुक्तियों हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। जिस हेतु राज्य लोक सेवा

आयोग के अन्तर्गत रू० 133.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

2. उद्योग विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 461.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• वर्क फोर्स डेवलेपमेंट हेतु 100 करोड़ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु रू0 40 करोड

• प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट स्टार्ट अप और इंटेरप्रीनियरशिप योजना हेतु रू0 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान हेतु रू0 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पर्यटन विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 90 302.04 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद हेतु स 63.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण हेतु रू. 80.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। • टिहरी झील का विकास के निर्माण हेतु रू 15.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। • चार धाम यात्रा / मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण / विकास हेतु रु. 10.00 करोड़ का

प्रावधान किया गया है। • पर्यटन विभाग अन्तर्गत चारथाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

4. शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रु० 1045955 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय हेतु रू0 51 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री प्रतिमा प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति हेतु रू0 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• पीएम श्री योजना हेतु 50 92.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

15. कृषि विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 मे कुल रू0 1294.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• मिलेट मिशन हेतु रू0 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• स्थानीय फसलों में प्रोत्साहन हेतु रू० 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

6. स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 4217.87 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• अटन आयुष्मान हेतु रू0 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• मेडिकल कॉलेज तथा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु रू0 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 2850.24.

करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• निराश्रित विधवा पेंशन हेतु रू० 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। • किसान पेंशन योजना हेतु रु 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• नंदा गौरा योजना हेतु रू० 28250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना हेतु लगभग रू0 26.72 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु रू० 23 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेतु 1995 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
विकेन्द्रीकृत विकास

• जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 925.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि गत वर्ष से लगभग 26 प्रतिशत अधिक है।

स्थानीय निकायों के समनुदेशन हेतु रू0 3343 करोड़ का प्रावधान है।

9. लोक निर्माण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 279183 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• जिसमे रख-रखाव हेत अनुरक्षण मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 430.67 करोड़ के प्रावधान

के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10 850.47 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• जिसमे नव-निर्माण करने हेत वृहद्ध निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 1244.80 करोड़

के प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 1318.30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

10 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 125133 करोड का प्रावधान किया गया है।

• लखवाड़ परियोजना के अन्तर्गत रू0 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 11. सिंचाई विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 1443:42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• देहरादून पेयजल हेतु सौंग डैम के अन्तर्गत रू0 110 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• जोशीमठ व अन्य स्थानों में मू चंसाय व अन्य के अन्तर्गत राहत कार्य हेतु रू0 1000 करोड़ का प्राविधान है।

• जी-20 समिट हेतु रू0 100 करोड़ का प्राविधान है। • राज्य के विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य हेतु रु० 1300 करोड़ का प्रावधान है।

• अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु रू० 215 करोड का प्राविधान है।