देहरादून– उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर शासन ने प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में समूह ग और घ की उपस्थिति के संबंध में आदेश किए जारी इसके तहत शासकीय कार्यालयों में तैनात इन कर्मियों की उपस्थिति को 50% तक रोटेशन के आधार पर सीमित रखा जाएगा ऐसी महिला कार्मिक जो गर्भावस्था में हो अथवा जिनकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की हो केवल अपरिहार्य परिस्थिति में ही कार्यालय बुलाई जा सकेगी इसी प्रकार 55 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारी से ग्रसित कार्मिकों को भी अपरिहार्य परिस्थिति के अलावा कारणों में नहीं बुलाया जाएगा राज्य के शासकीय कार्यालयों में दिव्यांग कर्मी को को कार्यालय में उपस्थित छूट रहेगी शासकीय कार्यों में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्मिक को कार्यालय में बुलाया जा सकता है जहां तक संभव हो बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाए यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संभावना हो तो बैठक अवधि यथासंभव कम रखी जाए सचिवालय संघ ने की थी मांग जिसके बाद मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने जारी किया आदेश
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