Home उत्तराखंड कैबिनेट बैठक : 8 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

कैबिनेट बैठक : 8 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

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हरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रावधानों में संशोधन, विधानसभा सत्र और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़े अहम फैसले लिए गए।

1. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बड़ी सौगात

कैबिनेट ने उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन को मंजूरी दी।
अब सुपरवाइजर के पदों पर 50% भर्ती सीधी होगी, जबकि शेष 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे।
पहले यह अनुपात 40% कार्यकत्री और 10% मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री का था, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार सभी मिनी केंद्र पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में तब्दील हो रहे हैं, इसलिए अब आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का पदोन्नति कोटा बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।
यह फैसला राज्य की हजारों महिलाओं के लिए नए पदोन्नति अवसर खोलेगा।

2. रायपुर विधानसभा क्षेत्र में फ्रिज जोन में राहत

कैबिनेट ने रायपुर और उसके आसपास के उन क्षेत्रों में, जहाँ नई विधानसभा भवन परियोजना प्रस्तावित है, फ्रिज जोन में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी।
अब इस क्षेत्र में छोटे घरों (लो डेंसिटी हाउसों) और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दी जा सकेगी।
इन निर्माणों के मानक आवास विकास विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
यह फैसला स्थानीय निवासियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।

3. स्वास्थ्यकर्मियों के लिए तबादला नीति में बदलाव

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया।
अब स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने कार्यकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण (mutual transfer) कर सकेंगे, बशर्ते उन्होंने 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी की हो।
नए जिले में उन्हें संबंधित कैडर में सबसे जूनियर माना जाएगा।
इसके अलावा, पर्वतीय से पर्वतीय और मैदानी से पर्वतीय जिलों के बीच स्थानांतरण भी संभव होगा।
यह संशोधन राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए लचीलापन और पारदर्शिता लाएगा।

4. यूसीसी नियमों में संशोधन, विदेशी नागरिकों की शादी का पंजीकरण आसान

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के अंतर्गत विवाह पंजीकरण के प्रावधानों में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
अब नेपाल, भूटान और तिब्बती मूल के नागरिकों से विवाह करने वाले जोड़े विदेशी पहचान दस्तावेजों के आधार पर भी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे।
इसमें नेपाली व भूटानी नागरिकता प्रमाणपत्र, संबंधित मिशन द्वारा जारी प्रवास प्रमाणपत्र और तिब्बती नागरिकों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र शामिल होंगे।
इससे अंतरराष्ट्रीय विवाह पंजीकरण प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी और सुगम।

5. राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति नियमावली में बदलाव

कैबिनेट ने अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी।
अब यदि कोई कर्मचारी किसी पद पर 50% सेवा पूरी कर चुका है और अन्य सेवा में स्थानांतरित होना चाहता है, तो उसे शीतलीकरण अवधि का लाभ पदोन्नति में मिलेगा।

6. विधानसभा सत्रावसान के निर्णय को कैबिनेट में लाया गया

मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में विचलन के माध्यम से विधानसभा सत्रावसान से संबंधित निर्णय को कैबिनेट के संज्ञानार्थ लाया गया।
यह कदम प्रक्रियात्मक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया माना जा रहा है।

7. राज्य स्थापना दिवस पर विशेष सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को

राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित होने वाले विशेष विधानसभा सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया गया।
यह निर्णय राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के जश्न के लिए विशेष महत्व रखता है।

8. राज्य सार्वजनिक उपक्रमों को देना होगा 15% लाभांश

कैबिनेट ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSUs) को अपने कर के बाद के लाभ (Profit After Tax) का 15% हिस्सा राज्य सरकार को देने का निर्णय लिया।
यह निर्णय राज्य की राजस्व वृद्धि और वित्तीय अनुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।