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शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के मामले में आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

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गोपेश्वर। चमोली जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने बृहस्पतिवार को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी को 50 हजार का अर्थदंड से भी दंडित किया है।
मामला वर्ष 2017 के जून माह का है। मामले में पीडिता की ओर से 24 जून 2017 को राजस्व उपनिरीक्षक को पत्र देकर अभियुक्त की ओर से शादी का सांझा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाये गये। ऐसे में जब पीड़िता गर्भवती हुई तो चार माह के गर्भ के दौरान आरोपी पीडिता को गर्भपात के लिए कर्णप्रयाग, श्रीनगर के सरकारी अस्पतालों के साथ ही अन्य प्राईवेट चिकित्सालयों में ले गया। लेकिन चिकित्सकों ने गर्भपात करने से इंकार कर दिया। जिस पर अभियुक्त ने 19 फरवरी 2016 को धारी देवी मंदिर में पीडिता से शादी की। लेकिन पीडिता को यह कह कर घर भेज दिया कि वह अपने परिजनों से बात कर उससे विधिवत रूप से शादी करेगा। जब पीडिता का बच्चा होने का समय आया तो अभियुक्त पीड़िता को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गया। जहां पीडिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। अभियुक्त अस्पताल से अपनी जिम्मेदारी पर दोनों को अपने कमरे पर ले गया। जहां 24 जुलाई 2017 को बच्चे की मृत्यु हो गई। जिसके बाद एक बार फिर अभियुक्त ने पीडिता को यह कह कर उसके घर भेज दिया वह अपने माता पिता से शादी की बात करेगा। उसके बाद से अभियुक्त व उसके परिजनों की ओर से पीड़िता को धमकाया जाने लगा और उस पर लांछन भी लगाये जाने लगे। पीडिता के प्रार्थना पत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद राजस्व उपनिरीक्षक ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। पीड़िता की ओर से मामले की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रकाश भंडारी की ओर से पेश किये गवाह और सबूतों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत ने अभियुक्त संदीप सिंह को धारा 376 के तहत आरोपी पाते हुए दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा तथा 50 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।