नैनीताल: जनपद में कूड़े के निस्तारण को लेकर सभी नगरपालिका नगरपंचायओ के सामने चुनोती बनी हुई है। मामले में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई में कहा 45 दिन में कूड़ा निपटान पर निर्णय लें चमोली डीएम
चमोली जनपद निवासी राजेंद्र सिंह ने इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, उन्होंने कहा कि जिस भूमि पर मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार पार्किंग निर्माण होना है, वहां नगर पंचायत ने कूड़ाधर बनाने का प्रस्ताव रखा है, यह स्थान नेशनल हाइवे व रामगंगा के समीप है, जबकि पांच वर्ष पूर्व यानि 2016 की नियमावली में स्पष्ट है कि नदी तट 200 मीटर की दूरी तक कूड़ाघर नहीं बनाया जा सकता, लिहाजा यहां कूड़ाघर बनने से नदी सहित आसपास में प्रदूषण फैलने का खतरा है, इसलिए यहां बनने वाले कूड़ाघर को अन्यत्र शिफ्ट किया जाए.