- विधिक सेवा प्राधिकरण जुटा लोक अदालत की तैयारियों में
- 4 सितम्बर तक दाखिल कर सकेंगे वाद
- पक्षकार ई-मेल से भी कर सकेंगे वाद प्रस्तुत
गोपेश्वर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पहली बार चमोली जिले में ई लोक अदालत का आयोजन 12 सितम्बर का किया जाना है। जिसे लेकर प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी तैयारियों में जुट गये हैं। सोमवार को जिला न्यायालय परिसर गोपेश्वर के सभागार में सिविल जज सीनियर डिवीजन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली सचिव सुधीर कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी।
न्यायालय सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि 12 सिंतबर को जिला न्यायालय परिसर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ड्राफ्ट बॉक्स के माध्यम से वादी अपना प्रार्थना पत्र जमा कर सकता है। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है। अदालत में धन वसूली, वाद, मोटर दुर्घटना वाद, 138 एनआई एक्ट, पारिवारिक विवाद से संबंधित वाद, शमीनय प्रकृति के अपराधिक वाद के साथ-साथ प्री लिटिगेशन मामलें भी निपटाये जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जिनका उपरोक्त प्रकार का वाद, न्यायालय में लंबित है या प्री लिटिगेशन का मामला है। तो वह संबंधित न्यायालय में डाप्ट बॉक्स के माध्यम से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली की ई मेल आईडी कसें.बींउवसप/हउंपस.बवउ पर सुलह समझौता हेतु प्राथर्ना पत्र प्रस्तुत कर सकता है।