Home उत्तराखंड बलात्कार के आरोपी को 10वर्ष की कठोर कारावास की सजा

बलात्कार के आरोपी को 10वर्ष की कठोर कारावास की सजा

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चमोली: जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत द्वारा बलात्कार के आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास भरतीय दंड संहिता की धारा 376 व धारा 506 भारतीय दंड संहिता में 3 महीने के कठोर कारावास व जुर्माने से दंडित किया है बता दें कि थाना गोपेश्वर में 2019 में यह मामला दर्ज किया गया था पीड़िता के परिजनों द्वारा बताया गया था कि किसी परिचित द्वारा घर में दूध देने गई उनकी बेटी के साथ जबरदस्ती की गई थी और उसे शादी का झांसा देकर गलत कार्य किया गया था इसके बाद पीड़िता को डराया और धमकाया गया था जब घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने काफी खोजबीन की जिसके बाद पीड़िता ने अपनी मां को अपने साथ हुई वाकया के बारे में बताया पीड़िता के पिताजी द्वारा थाना गोपेश्वर में मामले को दर्ज करवाया गया मामले में जिला सत्र एवं न्यायाधीश द्वारा आरोपी को 10 के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है