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छह वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारवास

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  • जिला एंव विशेष सत्र न्यायाधीश ने पोक्सो एक्ट के तहत सुनाई सजा

गोपेश्वर। जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश ने छह वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा दे रही है। इसके साथ न्यायाधीश द्वारा आरोपी को चालीस हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामला चार जुलाई वर्ष 2018 का है। जब पीड़ित छात्र जब अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर जा रहा था। इस दौरान देवेंद्र उर्फ दीपू पुत्र दलबीर लाल, निवासी बांजबगड़, घाट उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ कुकृत्य किया। पीड़ित ने मामले की जानकारी जब अपने परिजनों को दी तो पीड़ित के पिता ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस चौकी घाट में दर्ज करवाई। जिस पर पुलिस ने पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर घटना की विवेचना की। पुलिस द्वारा घटना के बाद पीड़ित बच्चे को इलाज के लिए सीएचसी घाट में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे जिला चिकित्सालय गोपेश्वर रैफर कर दिया। पुलिस की ओर से पीड़ित बच्चे के कपड़े विधि विज्ञान परीक्षण के लिए देहरादून भेजे गए। जिसके बाद प्राप्त रिपोर्ट में आरोपी का सीमन पीड़ित के कपड़ों पर पाया गया और सीमन के डीएनए को आरोपी के डीएनए से मिलाने पर दोनों का डीएनए एक ही पाया गया। न्यायालय ने दोष सिद्घ होने पर अभियुक्त देवेंद्र उर्फ दीपू को दस वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही चालीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) मोहन पंत द्वारा की गई।