Home उत्तराखंड नाबालिक से दुराचार व हत्या के मामले में आरोपी की जमानत खारिज

नाबालिक से दुराचार व हत्या के मामले में आरोपी की जमानत खारिज

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गोपेश्वर। चमोली में नाबालिक के साथ दुराचार व हत्या के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले में आरोपी युवक इन दिनों चमोली के जिला कारागार पुरसाड़ी में है।
गौरतलब है कि वर्ष 2019 के मार्च माह में जिले के एक गांव के व्यक्ति ने राजस्व पुलिस में पड़ोस के गांव के युवक द्वारा उसकी नाबालिग बेटी से दुराचार कर गर्भवती करने की शिकायत दर्ज करवाई। जिसके युवक नाबालिक और नवजात शिशु को अपनाते हुए अपने घर ले गया। लेकिन इसके बाद नाबालिक के बच्चे को जन्म देने के सात माह बाद 21 मई 2020 को अचनाक नाबालिक माँ बनी लड़की घर से गायब हो गई। जिस पर खोजबीन करने के बाद 25 मई को उसका शव गांव के समीप जंगल में पेड़ से लटका मिला। नाबालिग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गलाघोट कर हत्या करने की पुष्टि हुई। जिसके बाद 30 मई को नाबालिग मृतका के पिता की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने राजेंद्र सिंह उर्फ राजन के विरुद्ध हत्या और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में मामले को रेगुलर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस की ओर से राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने पर बचाव पक्ष ने जमानत याचिका दायर की। जिस पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। राज्य की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अधिकारी (पोक्सो) मोहन पंत ने की।