चमोली: पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र दत्त की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 1 लाख के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। आयुध अधिनियम में 2 वर्ष की सजा 2 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
बता दें, मामला 2017 के मई माह का है। अभियुक्त जसवीर सिंह अपनी पत्नी जसविन्दर सिंह एवं बेटी सिमरन को लेकर पंजाब से हेमकुण्ड साहिब की यात्रा पर आए थे। इस दौरान गोविन्दघाट स्थित होटल के एक कमरे में रात्रि विश्राम के लिये रुके जहाँ अभियुक्त ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी एवं पुत्री की निर्मम हत्या कर कमरे में ताला लगाकर वाहन सहित फरार हो गया था। सुबह होटल स्वामी एवं पुलिस गोविन्दघाट द्वारा कमरे का ताला तोड़कर देखा गया तो कमरे के अन्दर महिला और युवती का खून से लतपथ शव बरामद किये। जिस पर थाना गोविन्दघाट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई पुलिस ने वाहन को लावारिस हालात में कर्णप्रयाग से 30 मई को बरामद किया व विवेचना के दौरान अभियुक्त जसवीर सिंह को 9 जून को अन्तराज्यीय बस टर्मिनल देहरादून से गिरफ्तार किया। जिसके बाद अभियुक्त की निशानदेही पर घटनास्थल के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग टैय्या पुल के पास अलकनन्दा नदी के किनारे से हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद किया गया। जिसके बाद मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश चमोली के सम्मुख 21 साक्षी को पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रकाश भण्डारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं कुलदीप बर्तवाल सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त जसवीर सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।