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बीएड ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों को प्राइमरी सहायक अध्यापकों की भर्ती में योग्य न माने जाने पर आक्रोश

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चमोली बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया कि वर्तमान समय में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में चल रही सहायक अध्यापकों की भर्ती में उत्तराखंड सरकार बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है एक ओर सरकार एनआईओएस से किए गए 18 माह के डीएलएड को राजकीय प्राथमिक विद्यालय के लिए योग्य मान रही है वहीं दूसरी तरफ एनआईओएस के द्वारा एनसीटीई के मानकों और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत के दिशा निर्देश अनुसार बीएड अभ्यर्थियों से छह माह का ब्रिज कोर्स करवाने के बावजूद भी उन्हें राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के पदों के लिए योग्य नहीं मान रही है जबकि 6 माह का ब्रिज ब्रिज कोर्स डीएलएड के पूर्ण समकक्ष है उत्तराखंड सरकार बीएड ब्रिज कोर्स को डीएलएड के समकक्ष नहीं मानती है तो वे समस्त बीएड ब्रिज कोर्स अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट की शरण लेने के लिए बाध्य होंगे इस दौरान सुरेंद्र सिंह बोहरा सुरेंद्र सिंह राणा संदीप मकान लाल भगवती प्रसाद विपिन भंडारी आशीष श्रीमती सविता संदीप सेमवाल आदि मौजूद थे