देहरादून: सरकार ने जिलापंचायत अद्ययक्ष रजनी भण्डारी को उनके पदीय दायित्वो से हटाने के आदेश जारी कर जिलापंचायत उपाद्यक्ष चमोली को अद्ययक्ष पद की जिमेदारी सौंपने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।
आदेश के अनुसार रजनी भण्डारी के ख़िलाप 2013 में नन्दा राजजात यात्रा मार्ग पर हुए निर्माण कार्यो के टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता लंबे समय से जांच की मांग होती रही है, पूर्व में महेंद्र भट्ट वर्तमान भाजपा प्रदेश अद्ययक्ष द्वारा भी कोर्ट के माध्यम से रजनी भण्डारी पर कारवाई की मांग की गई लेकिन जांच के बाद रजनी भण्डारी को क्लीन चिट मिल गयी और उन्होंने राहत की सांस ली।
एक बार फिर से जिलापंचायत अद्ययक्ष चमोली रजनी भण्डारी के ख़िलाप जांच की मांग हुई मामले में कमिश्नरी जांच बैठी 10 जनवरी 2024 को सरकार ने रजनी भण्डारी को दोषी पाते हुए उन्हें उनके पदीय दायित्वो से हटाने का आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारी चमोली को उपाद्यक्ष जिला पंचायत को पदभार करवाने के निर्देश दिए।
इस आदेश के बाद जनपद चमोली की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुवा राजनीतिक विषयो के विशसज्ञ बताते हैं कि राजनीति में ये सब चलता रहता है 2013 से अब तक रजनी भण्डारी 2 बार जिलापंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुकी है ओर अद्ययक्ष पद पर आसीन रही साथ आरोप प्रत्यारोप जांच का दौर जारी रहा।
वही रजनी भण्डारी ने बताया कि मामले में उन्हें पूर्व में जांच अधिकारियों की रिपोर्ट में क्लीनचिट मिल चुकी है लेकिन वर्तमान सरकार एक चुनी हुई महिला प्रतिनिधि के सम्मान को बार बार द्वेष की भावना से ठेस पहुचा रही है वे इस मामले में कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे।
*ये है मामला* : श्री नंदादेवी राजजात यात्रा हेतु वर्ष 2012-13 में पर्यटन विभाग से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष जिला पंचायत चमोली में स्वीकृत कार्यों हेतु निविदा समिति द्वारा संस्तुत न्यूनतम दर वाली निविदाओं के इतर अधिक दर वाली निविदाओं को स्वीकृत किए जाने विषयक प्रकरण में जिला धिकारीचमोली/तत्कालीन प्रशासक जिला पंचायत चमोली के पत्र संख्या-491 दिनांक 3 जून 2014 के माध्यम से जिला पंचायत चमोली के नाम स्वीकृत कुल 64 कार्यों हेतु आमंत्रित निविदाओं के संबंध में जांच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गई, इसमें दस बिंदु शामिल हैं।
जिसके आधार पर सचिव हरि चंद्र सेमवाल ने आदेश में लिखा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी के विरुद्ध उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा-138(1) के प्राविधानों के अंतर्गत पद से हटाए जाने की कार्यवाही किए जाने के पर्याप्त आधार पाए हैं। लिहाजा रजनी भंडारी को अध्यक्ष, जिला पंचायत चमोली को उनके पदीय दायित्वों से तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है।