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हरिद्वार में उर्मिला सनावर गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी और पांच करोड़ रुपये मांगने का आरोप

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पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पुत्री की तहरीर पर रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज, 12 घंटे के भीतर सहारनपुर से पकड़ी गई आरोपी
हरिद्वार। सोशल मीडिया पर एक महिला के खिलाफ कथित तौर पर अश्लील और मानहानिकारक टिप्पणी करने, पांच करोड़ रुपये की मांग करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में हरिद्वार पुलिस ने सहारनपुर की एक महिला को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला को मुकदमा दर्ज होने के करीब 12 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित उसके घर से पकड़ा गया। मामले में पूर्व ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर की पुत्री की तहरीर पर रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस के मुताबिक, 24 अक्टूबर की रात टिहरी विस्थापित कॉलोनी, रानीपुर निवासी महिला ने लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि सहारनपुर निवासी महिला ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अश्लील और मानहानिकारक टिप्पणियां कीं। इससे उनकी और उनके परिवार की छवि धूमिल हुई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने व्हाट्सएप कॉल कर रविदास धाम की संपत्ति अपने नाम करने और इसके साथ पांच करोड़ रुपये की मांग की। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई।
सहारनपुर से बरामद किया मोबाइल फोन
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रानीपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह भंडारी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 25 अक्टूबर को सहारनपुर में दबिश देकर नामजद महिला को हिरासत में लिया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी बरामद किया है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं और स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया की जा रही है।
पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे
पुलिस की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, आरोपी महिला के खिलाफ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें झबरेड़ा, बहादराबाद, ज्वालापुर, रानीपुर, देहरादून के नेहरू कॉलोनी और सहारनपुर के सदर बाजार व फतेहपुर थानों में दर्ज मामले शामिल हैं। इन मामलों में बीएनएस की विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मुकदमे दर्ज होने की जानकारी दी गई है।
यह रही पुलिस टीम
कार्रवाई करने वाली टीम में रानीपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह भंडारी, उपनिरीक्षक संदीपा भंडारी, हेड कांस्टेबल गोपीचंद, कांस्टेबल कुलदीप तथा महिला कांस्टेबल मोनिका और मीनाक्षी शामिल रहीं।
पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी।