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जिलाधिकारी ने खाद्य कारोबारियों के अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस बनाने के दिए निर्देश

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चमोली :खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ आहार को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में सोमवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक हुई। जिसमें जनपद के सभी खाद्य कारोबारियों का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस बनाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान बताया गया कि जनपद में 159 एक्टिव लाइसेंस और 1655 एक्टिव रजिस्ट्रेशन है।

जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे खाद्य कारोबारी जिनका लाइसेंस नवीनीकरण नही हुआ है, उनका जल्द से जल्द लाइसेंस नवीनीकरण करना सुनिश्चत करें। सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य सामग्री के बारे में व्यापारियों एवं आम लोगों को जागरूक किया जाए। जानकारी के अभाव में जो खाद्य कारोबारी और व्यवसायी गलत सामग्री क्रय-विक्रय करते है, उनको सुरक्षित खाद्य सामग्री मानकों के संबध में जानकारी दी जाए। खाद्य कारोबारियों को ऑफलाइन प्रशिक्षण भी दें। मुख्य शिक्षा अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालयों में सुरक्षित एवं स्वस्थ मिड डे मील के संबध में जानकारी दी जाए। गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को आंगनबाडी केन्द्रों से दी जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का भी नियमित परीक्षण करना सुनिश्चित करें।

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमिताभ जोशी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के निर्धारित मानकों के संबध में जानकारी दी। बताया कि 12 लाख से कम टर्न ओवर वाले खाद्य कारोबारियों (लघु उत्पादन कर्ता/लघु फुटकर विक्रेता) को फूड पंजीकरण करवाना आवश्यक है। इसके अलावा 12 लाख से 20 करोड़ टर्न ओवर वाले खाद्य कारोबारियों को राज्य फूड लांइसेंस तथा 20 करोड़ से अधिक हेतु केन्द्रीय फूड लाइसेंस लेना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन किया जाता है। सभी श्रेणी के खाद्य सामग्री विक्रेता, थोक, फुटकर, वितरक, सप्लायर, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा, कैटरर और अन्य श्रेणियों वाले सभी खाद्य सामग्री विक्रेताओं के लिए निर्धारित अवधि तक लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। मिड्डे मील उपलब्ध कराने वाली स्वयं सेवी और सरकारी संस्थाएं स्कूल, कैंटीन, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा के साथ ही पोषण आहार उपलब्ध कराने वाली स्वयं सेवी और सरकारी संस्थाओं को इस दायरे में लाया गया है। नगर पालिका, नगर पंचायत के क्षेत्राधिकार में संचालित खाद्य कारोबारियों एवं व्यवसायियों को भी लाइसेंस का पंजीयन करना जरूरी है।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी वरूण चौधरी, प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी उमा रावत, जिला खाद्य संरक्षा अधिकारी अमिताभ जोशी, वरिष्ठ खाद्य संरक्षा अधिकारी असलम खां, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र वीएस कुंवर, मुख्य कृषि अधिकारी वीपी मौर्या, खंड शिक्षा अधिकारी आरसी थपलियाल, सीडीपीओ गीता नेगी, पुलिस इंसपेक्टर मनोज नेगी सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।