चमोली। सुरक्षित बचपन अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चमोली की ओर से श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, कलेश्वर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विद्यार्थियों को बाल अपराधों से बचाव, पॉक्सो एक्ट, कानूनी अधिकारों और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया।
पूर्व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मोहन पंत ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों की पहचान, बचाव और घटना की तत्काल सूचना देने के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार या शोषण की स्थिति में चुप न रहें और इसकी जानकारी अभिभावकों, शिक्षकों या संबंधित अधिकारियों को दें।
मुख्य कानूनी प्रतिरक्षा अधिवक्ता समीर बहुगुणा ने बच्चों एवं किशोरों पर नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने, गलत संगति से बचने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) पुनीत कुमार ने विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध विधिक सहायता के बारे में बताया। उन्होंने बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी समस्या या अन्याय की स्थिति में कानूनी सहायता लेने के लिए प्रेरित किया।
शिविर का उद्देश्य बच्चों को कानून के प्रति जागरूक करना, बाल अपराधों की रोकथाम और नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना रहा।








