चमोली : जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि वर्तमान मे कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी किए गए समस्त आदेशो, नियमों का अनुपालन कराते हुए जनपद में होली एवं आने वाले अन्य त्यौहारों को मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि होलिका दहन हेतु कार्यक्रम स्थल की क्षमता 50 प्रतिशत व्यक्तियों हेतु अनुमति रहेगी तथा होलिका दहन स्थल पर अनावश्यक भीड का जमावाड़ा नही किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले समस्त व्यक्ति मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। होलिका दहन कार्यक्रम में 60 वर्ष से ऊपर की महिला व पुरूष, दस साल से कम उम्र के बच्चे तथा गम्भीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से बचे। ऐसे लोग सार्वजनिक स्थल के बजाय अपने घरों के अन्दर ही होली मनाए। होली मिलन स्थल पर क्षमता 50 प्रतिशत (अधिकतम 100) से ज्यादा व्यक्ति प्रतिभाग नही करेंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि होली त्यौहारों में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना, तेज संगीत बजाना और लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा। खाने-पीने की चीजों को बाटंने से परहेज किया जाए तथा जरूरी हो तो खाद्य पदार्थ एवं पेयजल वितरण हेतु डिस्पोजल का प्रयोग किया जाए। समारोह स्थलों पर आयोजकों द्वारा डस्टबिन की व्यवस्था करनी होगी। उन्होने कहा कि होली में पानी, गीले रंग और गले मिलने आदि से बचें। रासायनिक रंगों के स्थान पर हर्बल रंगों का प्रयोग करें। संकरी और तंग गलियों में होली न खेलें। समारोह स्थल में प्रवेश पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, मास्क आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। जनपदवासियों को रंगों के पावन पर्व होली की शुभकामनाएं देते हुए जिलाधिकारी ने कोविड-19 हेतु जारी गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा इस पर्व पर ऐसा कोई कार्य न करें, जिससे जनपद में कानून व्यवस्था प्रभावित हो।
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