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26 मार्च 2010 के बाद से सभी को विवाह, विवाह विच्छेद या लीविंग का पंजीकरण कराना है अनिवार्य

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उत्तराखण्ड के सभी निवासियों को यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 जनवरी से उत्तराखण्ड में यूसीसी लागू हो गयी है। 26 मार्च 2010 के बाद से सभी को विवाह, विवाह विच्छेद या लीविंग का पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 18 फरवरी को 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। जिसमें सीएसी सेंटर संचालकों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। उन्होंने सभी मुख्यालय स्तर पर तैनात अधिकारी कर्मचारियों को कार्यशाला में प्रतिभाग कर अपना रजिस्ट्रेशन कराने को कहा। साथ उन्होंने आम जनमानस से अपील की है वे भी समय से यूसीसी पोर्टल पर अपना विवाह का पंजीकरण कराएं।