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कर्णप्रयाग में 27 जून तक धारा 163 लागू, पांच या अधिक लोगों के जुटने पर रोक

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चमोली । मुख्य बाजार कर्णप्रयाग में 16 जून को निहंग सिख यात्रियों और स्थानीय व्यापारियों के बीच हुई घटना के बाद प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए परगना कर्णप्रयाग क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 20 जून की शाम 7 बजे से 27 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा।
परगना मजिस्ट्रेट कर्णप्रयाग अलकेश नौडियाल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 21 जून को निहंग सिख समुदाय द्वारा किए गए आह्वान तथा उसके बाद संभावित गतिविधियों को देखते हुए क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने तथा चारधाम यात्रा के संचालन में व्यवधान की आशंका है। इसी को ध्यान में रखते हुए लोकहित में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं।
मुख्य प्रतिबंध
परगना कर्णप्रयाग क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने, जुलूस, रैली, धरना, प्रदर्शन और जनसभा आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा।
किसी भी सार्वजनिक आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर आदि) के उपयोग पर रोक लगाई गई है।
लाठी, तलवार, चाकू, भाला, आग्नेयास्त्र, पेट्रोल, डीजल, तेजाब, पटाखे एवं अन्य विस्फोटक या खतरनाक सामग्री लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
किसी भी व्यक्ति, समुदाय या धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण, नारेबाजी, अपमानजनक टिप्पणी और सोशल मीडिया सहित किसी भी माध्यम से अफवाह फैलाने पर रोक लगाई गई है।
सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या ऐसा करने के लिए उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यातायात, एंबुलेंस, सरकारी वाहनों तथा सुरक्षा बलों के आवागमन में बाधा उत्पन्न करना भी प्रतिबंधित रहेगा।
उल्लंघन पर होगी गिरफ्तारी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है तथा उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने आम जनता से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही आदेश की जानकारी सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा करने, स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने तथा व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं।