चमोलीः राष्टीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अपात्र राशन कार्ड धारकों को योजना से बाहर किये तथा उनके स्थान पर पात्र परिवारों तक लाभ पहुंचाने के मंशा से सरकार ने पात्र को हां अपात्र अभियान शुरू किया है, अभियान में अपात्र लोगों को अपने राशन कार्ड 31मई 2022 तक खाद्य पूर्ति विभाग को जमा करवाना है।
क्या है मानक जिन लोगों की मासिक आय 15हजार से अधिक होगी वे सभी लोग अपात्र माने जायेंगे ऐसे ही अन्योदय योजना के अन्तर्गत केवल वे लोग पात्र होंगे जो विधवा, असाध्य रोग से ग्रसित, विकलांग और जो 60वर्ष की आयु में निराश्रित हो। जिला पूर्ति अधिकारी शशि कला फस्वार्ण ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में वर्तमान समय में 52हजार 638से अधिक कार्ड संचालित हैं जिसमें से 249 कार्ड धारकों ने स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड समर्पित कर लिये है। समस्त खाद्य पूर्ति निरीक्षकों और विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों को शासन के निर्देशों के अनुपाल के लिए सूचना प्रेषित की गई हैं ऐसे में समस्त उपभोक्ताआंे से अपील भी की जार ही है कि वे अपने स्वयं की आर्थिक सक्षमता को देखें और अपने राशन कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर कर दें।
उन्होने बताया कि अपात्र होने के बावजूद कोई उपभोक्ता 31मई तक स्वेच्छा से कार्ड धारक अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो उनके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।
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