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चमोली करंट से हुई दुर्घटना मामले में जल संस्थान ओर विद्युत विभाग के अवर अभियंता हुए निलंबित

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चमोली : चमोली सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के करंट से हुई मौत मामले में लापरवाही बरतने वाले बिद्युत विभाग और जलसंस्थान के अवर अभियंता हुए निलंबित ।
19 जुलाई 2023 को प्लान्ट (नाला टेपिंग) में विद्युत आघात से कई लोग हताहत हुए हैं। इस एस०टी०पी० का संचालन एवं रखरखाव मै० जयभूषण मलिक कॉन्ट्रेक्टर, पटियाला द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जा रहा है। फर्म के कार्यों के समुचित अनुश्रवण का दायित्व हरदेव लाल, अपर सहायक अभियन्ता का था। प्रथम दृष्ट्या हरदेव लाल. अपर सहायक अभियन्ता के द्वारा विभागीय कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरते जाने के दोषी पाये जाने के दृष्टिगत श्री हरदेव लाल, अपर सहायक को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

2- निलम्बन की अवधि में श्री हरदेव लाल, अपर सहायक अभियन्ता को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड दो से भाग-2 से 4 के मूल नियम – 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन अवधि में इस शर्त पर देय होंगें, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते हैं । अनुमन्य

3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जबकि हरदेव लाल, अपर सहायक अभियन्ता इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति व्यवसाय में नही लगे हैं।

4- निलम्बन अवधि में हरदेव लाल शाखा रूद्रप्रयाग के कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगें ।
वहीं निलम्बन आदेश

कोटियालसैण, जिला चमोली में नमामि गंगे परियोजना के सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट में घटित घातक विद्युत दुर्घटना को उत्तराखण्ड शासन द्वारा गम्भीरता से लेते हुए तत्काल जांच हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के क्रम में निष्पक्ष जांच हेतु कुन्दन सिंह रावत, प्रभारी अवर अभियन्ता को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड गोपेश्वर से जांच पूर्ण होने तक सम्बद्ध किया जाता है। श्री रावत को निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।